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PPS से IPS प्रमोशन में आरक्षण नीति नज़रअन्दाज़ : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

PPS से IPS में प्रमोटेड 24 पुलिस अफसरों में एक भी दलित नहीं

चंडीगढ़, 01 जून (ब्यूरो) : आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में प्रमोशन दी गई। इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है |

ज्ञात रहे कि बीती 7 अप्रैल को पंजाब पुलिस के 24 पी.पी.एस. अफसरों की आइ.पी.एस. में प्रमोशन दी है। जिसमे आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई क्यूँकी उसमे एक भी दलित नहीं है और ये ही आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, पीपीएस, कमांडेंट 1 आईआरबी ने आयोग को शिकायत दी है।

श्री विजय सांपला (चैयरमैन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है | आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों/मामले में जांच कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष पंद्रह दिनों में पेश करने का निर्देश दिया है।

सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन हेतु भारत के संविधान तहत बने कानूनों को नज़रन्दाज करना कानूनी जुर्म है | जिन अफसरों ने केंद्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के ‘पंजाब शड्यूल कास्ट एण्ड बैकवर्ड क्लास (रेज़र्वैशन इन सर्विसेज़) अमेंडमेंट ऐक्ट 2018 ( पंजाब ऐक्ट नंबर 17 ऑफ 2018 )’ को नजरअंदाज किया है उन पर आयोग कानून अनुसार सख्त से सख्त कारवाई करेगा |

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