जालंधर, 06 जनवरी (कबीर सौंधी) : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले इमिग्रेशन सलाहकारों और आईलेटएस केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज नियमों का पालन न करने पर 239 इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और 129 आईईएलटीएस केंद्रों के बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए इस संबंध में और जानकारी देते हुए।
डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि इस अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1320 इमीग्रेशन कंसलटेंट/टिकटिंग एजेंट / आईलेटस केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 495 ने लिखित जवाब नहीं दिया। जिससे उनके व्यवसायिक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।डिप्टी कमिश्नर ने सभी लाइसेंस प्राप्त सलाहकारों/आईलेटस केंद्रों को अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।