जालंधर, 05 अक्तूबर (कबीर सौंधी) : DC विशेष सारंगल ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत जिले में शाम 7 बजे से 8 बजे तक कंबाइन मशीनों से अनाज की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में किसानों से केवल एस प्रमाणित हार्वेस्टर से ही अनाज की कटाई करने को कहा है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच अनाज की कटाई न करें, ताकि फसल में नमी की मात्रा बढ़े, जिससे उनकी फसल खरीदने में देरी न हो। विशेष सारंगल ने कहा कि ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे मंडियों में जाएं। उन्होंने सूखा अनाज ही लाने की अपील करते हुए कहा कि कृषि विभाग को भी इस संबंध में किसानों को जागरूक करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी का यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाने से कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और मिट्टी में मौजूद कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वाहनों की आवाजाही में बाधा आती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।