जालंधर, 09 मई (न्यूज़ 24 पंजाब) : जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी के आदेशों के बाद सोमवार से खुलेगी जालंधर में नॉन – एसेंशियल दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है I प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन के मुताबिक 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं, इनमें से कुछ दुकानदार 3 से 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं, जिला प्रशासन इन गाइडलाइनो को पूरी सख़्ती के साथ लागू करवाने के लिए तैयार है।
गाइडलाइन के मुताबिक एक समय में दुकान में 3 लोग मौजूद रह सकते हैं परंतु बड़ी दुकान में 10 लोग मौजूद रह सकते हैं वह भी सोशल डिस्टेंस रख कर बनाकर रखेंगे और मास्क पहना और सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा I डीसी ने निर्देशों में साफ कहा है कि दुकान खोलने से पहले दुकानदार और उसके वर्करों को वैक्सीन जरूर लगी होनी चाहिए I