जालंधर, 27 नवंबर (कबीर सौंधी) : Ghanshyam Thori ने अवैध कालोनियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इन कालोनियों में प्लाट न खरीदें। साथ ही उन्होंने इसकी एक कापी पुलिस कमिश्नर को भेजा है। जिससे संबंधित कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। DC घनश्याम थोरी ने 2018 के बाद विकसित हुई अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ Punjab Apartment and Property Regulation Act (पापरा) के तहत केस भी दर्ज होंगे।
DC ने SDM एक और SDM दो, तहसीलदार एक और तहसीलदार दो को लिखे पत्र में कहा है कि इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन कालोनियों में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री न की जाए। DC के इन आदेशों से नगर निगम की हद में 100 से ज्यादा कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर बैन लग गया है। 40 कालोनियों के खिलाफ तो नगर निगम ने पहले ही पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की सिफारिश की हुई है। 2018 के बाद विकसित हुई कालोनियों में NOC भी जारी नहीं हो सकती है ऐसे में तहसीलों में बिना NOC के ही रजिस्ट्री अभी तक होती रही हैं।
List of 26 Illegal Colonies : इन कालोनियों में मत खरीदें प्लाट :-
• नेशनल हाईवे पर संत ब्रास के सामने
• राजनगर कबीर एवेन्यू के पास
• कालिया कालोनी फेस 2 के पास
• ट्रांसपोर्ट नगर से बुलंदपुर रोड
• लाल मंदिर अमन नगर के पास
• लम्मा पिंड से कोटला रोड, हरगोबिंद नगर के पास
• जमशेर रोड मोहन विहार के पास
• न्यू माडल हाउस के पास
• ओल्ड फगवाड़ा रोड पर नई कालोनी
• सलेमपुर मुसलमाना
• पटेल नगर मकसूदां के पास
• जीव शेल्टर के पास
• अमन नगर के पास
• गुगा जहर पीर के पास
• पटेल नगर के पास
• शिवाजी नगर में वैष्णो धाम मंदिर के पास
• दीपनगर की बैकसाइड
• काला संघिया रोड पर 66 केवी स्टेशन के पास
• राम नगर बड़िंग के पास
• सुभाना के पास
• गुलमोहर सिटी की बैकसाइड
• बड़िंग के पास
• गांव शेखे के पास
• रतन नगर मंड पैलेस के पास
• नंदनपुर के पास
• गांव खुरला किंगरा