चंडीगढ़, 12 अगस्त (ब्यूरो) : आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। पूर्व डीजीपी सैनी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए एक सप्ताह में जांच में शामिल होने का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ता और राज्य की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन द्वारा आदेश पारित किए गये। मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के 2 दिन बाद सैनी ने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पंजाब विजिलेंस ने ही आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते पहले सैनी ने मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था। जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सैनी ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। बुधवार को सैनी और सरकार दोनों का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सैनी को जमानत दे दी है और इस मामले की जांच में एक सप्ताह में शामिल होने का भी आदेश दिया है।