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जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कोविड कारण रविवार को लगाईं पाबंदियों का उल्लंघन पर 11 व्यक्तियों के किया गिरफ़्तार, 8 पर एफ.आई.आर. दर्ज: गुरप्रीत सिंह भुल्लर

कहा, सुरक्षा सावधानियों को यकीनी बनाने के लिए पिछले दो हफ़्तों दौरान 136 केस दर्ज कर 157 लोगों को किया गिरफ्तार

जालंधर, 26 अप्रैल (राज कटारिया): कोरोना वायरस से बचाव के लिए रविवार को लगाई पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही करते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से उल्लंघन करने वाले 11 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया और अलग -अलग पुलिस थानों में आठ एफ.आई.आर.दर्ज की गई।
इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस पार्टियों की तरफ से रविवार को कोविड वायरस से बचाव के लिए लगाई पाबंदियों को सख़्ती के साथ लागू करने को यकीनी बनाने के लिए शहर में गश्त किया गया। उन्होनें बताया कि इन आठ मामलों में दो एफ.आई.आर. कर्फ़्यू नियमों का उल्लंघन, दो जनतक सभा करने सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन, दो मैरिज पेलैसों /होटलों और दो एफ.आई.आर. दुकानों, ढाबों और अन्य पाबन्दीशुदा दुकानें खोलने के लिए दर्ज करके 11 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि राज्य सरकार की तरफ से कोविड वायरस के कारण जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर पिछले दो हफ़्तों 11 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 तक 136 एफ.आई.आर दर्ज कर 157 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हए श्री भुल्लर ने बताया कि इनमें से 37 एफ.आई.आर और 43 गिरफ़्तारियाँ रात में लगाए गए कर्फ़्यू का उल्लंघन करने सबंधित हैं। उन्होनें आगे बताया कि इसके इलावा 38 एफ.आई.आर. और 46 गिरफ़्तारियाँ मास्क न पहनने, पाँच एफ.आई.आर. और 16 गिरफ़्तारियाँ सामाजिक दूरी का उल्लंघन, चार एफ.आई.आर. और 5 गिरफ़्तारियाँ जनतक सभा सम्बन्धित आदेशो का उल्लंघन, दो केस और दो गिरफ़्तारियाँ मैरिज पैलेसों /होटलों और 50 एफ.आई.आर. और 51 गिरफ़्तारियाँ दुकानों, ढाबे और अन्य पाबंदीशुदा आउटलैट्ट खोलने पर की गई हैं।
कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस अभियान को आने वाले दिनों में भी सख़्ती के साथ जारी रखा जायेगा, जो कि इस संकट के समय विशेष कर मौजूदा हालात कारण बहुत ज़रूरी है। उन्होनें लोगों को कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से जारी आदेशों की सख़्ती के साथ पालना करने की अपील की। उन्होनें बताया कि खाने – पीने वाले स्थानों से सामान सिर्फ़ घर ले कर जाने की इजाज़त है और पंजाब सरकार की तरफ से वहां बैठ कर खाने पर अस्थाई तौर पर मनाही की गई है। उन्होनें कहा कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

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