चंडीगढ़ 07 नवंबर (ब्यूरो) : नगर निगम चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से आदेश जारी कर दिए है जिसमें पंजाब भर में पुरानी वार्ड बंदी पर ही चुनाव करवाने के आदेश जारी कर दिए गए है जिसमें पंजाब सरकार को 10 दिन के भीतर चुनावों की तारीख़ के ऐलान करने के आदेश जारी हुए है
इससे पहले हाईकोर्ट ने दस दिन में चुनाव करवाने की बात कही थी जिसकी पंजाब सरकार की तरफ़ से पूरी तैयारियाँ चल रही है कि इसी बीच हाईकोर्ट में अगली तारीख़ पर 10 दिन के भीतर चुनावों की तारीख़ के ऐलान का आदेश दिया गया है, जो पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव करवाने की प्रकिया लगभग पूरी हो चुकी है।