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बलात्कार आरोपी ट्रैवल एजेंट सुखचैन राही मामले में अदालत ने दिया आदेश

जालंधर, 02 सितंबर (धर्मेंद्र सौंधी) : जालंधर के ट्रैवल एजेंट RS ग्लोबल (RS Global Immigration) के मालिक सुखचैन सिंह राही (Sukhchain Singh Rahi) द्वारा प्राइम रिगालिया होटल में हुए रेप मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश कर पुलिस ने दो दिन के रिमांड हासिल की है। 24 साल की युवती के रेप के मामले में सुखचैन सिंह राही को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था।एडीसीपी (ADCP) तेजवीर सिंह हुंदल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद पुलिस द्वारा अगली कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि सुखचैन सिंह राही (Sukhchain Singh Rahi) का आज दोपहर करीब दो बजे सिविल अस्पताल जालंधर से मेडिकल करवाया गया। जहां पुलिस ने उसे बिना हथकड़ी लेकर आई थी।पुलिस ने युवती से एक सुसाइड नोट बरामद किया था। जिसे जांच के लिए भेजा गया है। नोट में पीड़िता ने लिखा है कि वह जालंधर के गढ़ा रोड पर स्थित पीजी में रहती है। उसने 20 अगस्त को इंडो कैनेडियन की साथ वाली गली में बने बड़ी आरएस ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में कॉल किया था। फोन पर उसकी बात कंपनी की कर्मचारी पल्लवी से हुई थी।

जिसने अगले दिन यानी 21 अगस्त को ऑफिस आने को कहा। जहां उसकी मीटिंग सुखचैन सिंह राही नाम के ट्रैवल एजेंसी मालिक से करवाई गई, जो अपने आपको कंपनी का मालिक बताता था। आरोपी ने पीड़िता का नंबर ले लिया था। युवती ने उससे सिंगापुर जाने की बात कही थी। मगर राही ने उसे कनाडा में वर्क पर्मिट पर भेजने की बात कही। जिसमें उसका खर्च भी कम से कम आएगा। पीड़िता ने आगे सुसाइड नोट में लिखा- अब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूं। जिसके चलते अब मैं ये लाइफ जीना नहीं चाहती। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ राही होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि राही को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिससे और किसी लड़की के साथ ऐसा न हो। नीचे लड़की ने अपने साइन किए हुए थे।

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