चंडीगढ़, 20 जून (ब्यूरो) : पंजाब में वीआईपी लोगों को मिलने वाली मुफ्त पुलिस सुरक्षा को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी मुताबिक, पंजाब में अब वीआईपी लोगों को मुफ्त पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने उक्त लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस) जारी की गई है। बताया जा रहा है कि नई एसओपी 1 जुलाई से लागू होगी।
सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी ने कोर्ट को एसओपी सौंपी है। डीजीपी ने हाई कोर्ट को बताया कि जिन लोगों की आय 3 लाख से अधिक है और जिनकी संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है, उन्हें पुलिस सुरक्षा पाने के बदले हर महीने सरकार को भुगतान करना होगा। यह भी बताया जा रहा है कि नई एसओपी धार्मिक संस्थानों, उनके नेताओं, राजनेताओं जोकि सार्वजनिक पदों पर नहीं हैं, व्यापारियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर लागू होगी लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, न्यायाधीशों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों को इससे छूट दी गई है।
हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पंजाब में 900 लोगों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। जिनमें केवल 39 लोग सुरक्षा के बदले सरकार को पैसा देते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा मांगने वाले व्यक्ति के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा और जो लोग नफरत फैलाने वाले भाषण, भड़काऊ भाषण, जाति और समुदाय के आधार पर लोगों के बीच नफरत फैलाने के दोषी हैं, उनकी सुरक्षा वापस ली जा सकती है और साथ ही वसूली की जा सकती है।