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अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ‘सीधा कर्जा योजना’ अधीन नया काम शुरू करने या पुराने काम को बढाने के लिए मिलेगा 5 लाख का कर्ज

जालंधर, 01 अक्टूबर (कबीर सौंधी) : पंजाब सरकार के पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम ने अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से ‘सीधा कर्जा योजना’ शुरू की है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के निर्देशानुसार पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो अपना नया व्यवसाय जैसे डेयरी फार्म, किरयाना दुकान, बुटीक कार्य, ब्यूटी पार्लर, कपड़े का कार्य, बकरी पालन आदि शुरू करना चाहते है या अपने पुराने काम को बढाना चाहते है, वे इस योजना अधीन 5 लाख का ऋण प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने कहा कि इस योजना अधीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है और जो सब्सिडी के योग्य है, को ऋण राशि का 50 प्रतिशत या 50,000 रुपये जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना अधीन 50,000 रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 5 प्रतिशत और 50,000 रुपये से अधिक के ऋण पर ब्याज दर 8 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते है वे अपना आवेदन जिले से संबंधित पंजाब अनुसूचित जाति, भूमि विकास एवं वित्त निगम के दफ्तर में जमा करवा सकते है।

सीधा कर्जा योजना’ अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने आवेदन के साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकापी संलग्न करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष तथा ऋण राशि के बराबर मूल्य की लाल लकीर के बाहर अचल संपत्ति आवश्यक है।उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर राज्य की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का न्योता दिया।

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