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अगर पासपोर्ट में हो गई है नाम की गलती, या फिर करना चाहते है कुछ चेंज, तो इस तरह घर बैठे कर सकते है बदलाव

चंडीगढ़, 29 अगस्त (ब्यूरो) : देश में लोगों के पास कई दस्तावेज होते है और उन दस्तावेजों में पासपोर्ट भी शामिल है। आपको बता दे कि विदेश में यात्रा के लिए पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज माना जाता है। बिना पासपोर्ट के आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते है।

विदेश में यात्रा करने के साथ साथ यह दस्तावेज पहचान पत्र के तौर में भी काम आता है। यहां हम आपको बता दे कि बिना पासपोर्ट के आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते है तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है।

बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते है। वहीं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग है जिन्होंने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदक को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने होते है जो उसकी पहचान पत्र, उम्र आदि बताते है।

वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग है जिन्होंने पासपोर्ट तो बनवा लिया है लेकिन पासपोर्ट बनवाते समय उन्होंने अपना नाम गलत बता दिया या फिर पासपोर्ट में किसी अक्षर की गलती हो गई या फिर पासपोर्ट में आपको अपना सरनेम बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते है।

  • सबसे पहले आपको पासपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करें। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके है तो सीधे लॉगिन करें।
  • इसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुने, अगर आपका नाम गलत है या फिर आपने सरनेम बदलना है या नाम में कुछ नया जोड़ना तो चरणबंद्ध तरीके से एक के बाद एक स्टेप फॉलो करने होंगे।
  • इसके बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसको ऑनलाइन भरकर सेव करना होगा। जिसके बाद इस भरे हुए फॉर्म को दोबारा अपलोड करना होगा। इसका प्रिंटआउट निकालकर पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करवाना होगा।
  • पासपोर्ट बनवाने के वक्त जैसे आपको 2 रेफरेंस देने पड़े थे, वैसे ही अब देने पड़ सकते है। उनका नाम, फोन नंबर और पता लिखकर देना होगा।

ऑनलाइन तरीके से गलती को ठीक करते समय आपको कुछ दस्तावेज देने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान आपको पुराना पासपोर्ट, पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, नया आईडी सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा अगर आपको पासपोर्ट में अपना नाम चेंज करना है तो आपको नाम बदलने का गजटेड नोटिफिकेशन जमा करना होगा।

वहीं अगर आपको शादी के बाद नाम का सरनेम बदलना चाहते है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। नाम को बदलने के लिए आपको कोर्ट आर्डर के साथ पैन कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी। फॉर्म जमा करने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर समय पर फॉर्म, ऑरिजनल डॉक्युमेंट और इनके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को पासपोर्ट ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस उसका वेरिफिकेशन कर नया पासपोर्ट अपने घर भेजेगा।

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