चंडीगढ़, 15 फरवरी (ब्यूरो) : पंजाब राज्य महिला आयोग मनीषा गुलाटी (Manisha Gulati) की याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई हुई। मनीषा गुलाटी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मनीषा गुलाटी अब पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जानकारी दी गई थी।
इस बीच पंजाब सरकार ने कहा कि वह अपना फैसला वापस ले रही है। बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से 6 महीने पहले मनीषा गुलाटी का कार्यकाल खत्म करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसके बाद मनीषा गुलाटी ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि मनीषा गुलाटी का कार्यकाल सितंबर 2020 में कैप्टन सरकार द्वारा 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। महिला सुरक्षा एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें मनीषा गुलाटी को जारी पत्र को सेवा विस्तार नहीं देते हुए खारिज कर दिया गया। विभाग ने कहा कि सरकारी नियमों में इस बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके चलते उन्हें पद से हटा दिया गया था।