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दुष्कर्म मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक बैंस को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

लुधियाना, 25 जनवरी (ब्यूरो) : पंजाब के जिला लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान व पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बैंस को महिला से दुष्कर्म मामले में अदालत ने जमानत दी है। बैंस ने पहले सैशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी लेकिन बैंस की जमानत याचिका रद्द हो गई थी। इसके बाद सिमरजीत सिंह बैंस द्वार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

 

बैंस को आज जमानत मिल गई है। जमानत मिलने पर बैंस के समर्थकों में भारी उत्साह है। बता दें बैंस फिलहाल दो मामलों में जमानत ले चुके है जिसमें एक मामला 307 का भी रहा है। चुनावी हिंसा दौरान बैंस व उनके कुछ साथियों की कांग्रेसी नेता कमलजीत सिंह कड़वल के साथ मारपीट हो गई थी। लुधियाना जेल में बैंस को खतरा था, इस कारण प्रशासन ने उसे बरनाला जेल में भेज दिया था। बता दें कि पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस पर एक महिला ने दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए हैं।

 

बता दें कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोगों को दुष्कर्म मामले की सुनवाई में न पहुंचने पर भगोड़ा करार दिया था। साथ ही इनके खिलाफ अदालत में पेश न होने पर थाना डिविजन 6 की पुलिस ने मामला दर्ज किया। 11 जुलाई को बैंस ने अपने चार साथियों सहित अदालत में सरेंडर कर दिया था। वहीं दो आरोपी पहले पुलिस ने दबोच लिए थे।

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