चंडीगढ़, 10 जनवरी (ब्यूरो) : पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाई थी। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राज मोहन की कोर्ट में लिया गया। बता दें कि मुकद्दमा नंबर 1 तिथि 5-1-2023 अधीन 13 (1) (ए), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना विजीलेंस ब्यूरो एफएस-1 पंजाब एसएएस नगर में दर्ज किया गया है।
यह मुकद्दमा पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और 10 सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ एक औद्योगिक भूखंड को एक रियल एस्टेट कंपनी को स्थानांतरित करने और इसे एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति देने के लिए विजिलेंस द्वारा मामला दायर किया गया था।