भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पांच जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तेजिंदर बग्गा ने मोहाली कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर इसे चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा था कि बग्गा की याचिका पर अदालत 10 मई को विचार करेगी तब तक गिरफ्तारी वारंट पर रोक रहेगी।आज पंजाब-हाईकोर्ट ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई की और 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद पंजाब के मोहाली में बग्गा के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। इसी केस के आधार पर पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित घर से उठाकर ले गई थी। बग्गा के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और बग्गा को लेकर जा रही पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया था। फिर दिल्ली पुलिस की टीम बग्गा को कुरुक्षेत्र से वापस लेकर दिल्ली लौटी थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि पंजाब पुलिस को अगर बग्गा को गिरफ्तार करना था तो उसे स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने अपहरण के केस के आधार पर अपनी कार्रवाई पूरी की।उधर, कुरुक्षेत्र से दिल्ली लौटने के बाद मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके तुरंत बाद बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। बग्गा की अर्जी पर तत्काल सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया और तबतक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने बग्गा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।