चंडीगढ़ (न्यूज़ 24 पंजाब) : ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने मजीठिया की जमानत मामले में सुनवाई की और फैसला सुनाया। ऐसे में अब कभी भी मजीठिया की गिरफ्तारी हो सकती है। मजीठिया को हाइकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। पिछली बार 18 जनवरी को हाइकोर्ट ने 24 जनवरी तक अग्रिम जमानत बढ़ा दी थी। सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। मजीठिया के वकीलों ने तर्क दिया कि वह ड्रग्स केस में जांच टीम के आगे पेश हो चुके हैं।बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मजीठिया ने इससे पहले मोहाली ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद मजीठिया ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल के सीनियर नेता है। अब याचिका खारिज होते ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। मामला दर्ज होते ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में चले गए थे, जहां से उन्हें अंतरिम बेल मिल गई थी। लेकिन अब यह रोक हट गई है।