दिल्ली, 11 अगस्त (ब्यूरो) : दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी, ऐडेड और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कैंपस में मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
कोई भी स्टूडेंट किसी भी परिस्थिति में क्लासरूम में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट मोबाइल लेकर स्कूल आता है तो स्कूल प्रशासन को उसे एक लॉकर में जमा कराने की व्यवस्था करनी होगी और स्कूल समय की समाप्ति के बाद स्टूडेंट्स को मोबाइल लौटाना होगा।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा मोबाइल को लेकर वीरवार, 10 अगस्त 2023 को जारी निर्देशों के अनुसार पैरेंट्स को सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ, सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हेल्पलाइन नंबर्स की व्यवस्था करें जिसके माध्यम से पैरेंट्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से आपातकालीन स्थिति में संपर्क कर सकें।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, ऐडेड और स्कूलों को जारी अपने सर्कुलर में मोबाइल को लेकर टीचर्स और स्टाफ के लिए भी निर्देश दिए हैं। सभी टीचर्स और एक्टिविटी इंस्ट्रक्टर्स के साथ-साथ सभी नॉन-टीचिंग स्टाफ पढ़ाई या लर्निंग एक्टिविटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें, फिर चाहे वो क्लासरूम में हो या प्लेग्राऊंड पर या लैबोरेट्री में या लाइब्रेरी में।
निदेशालय ने अपने सर्कुलर में कहा कि मोबाइल आज हम सभी के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, फिर चाहे वह स्टूडेंट हों या टीचर्स या प्रोफेशनल्स या कोई और। हालांकि, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पहलू हैं। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से डिप्रेशन, एन्जाइटी, सबसे अलग रहना, हाइपर-एक्टिविटी, कम नीद और खराब दृष्टि की समस्याएं आज आम हो चुकी हैं।
इन सभी के चलते स्कूल में टीचिंग-लर्निंग प्रॉसेस भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही, क्लासरूम में मोबाइल के इस्तेमाल से कई बार गलत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के मामले भी सामने आते रहे हैं।