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सेक्स स्कैंडल में न्यायलय ने 4 पुलिस अधिकारी को किया दोषी करार

मोहाली, 30 मार्च (ब्यूरो) : बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में आज विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया है। अदालत के जज राकेश कुमार गुप्ता ने इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों में दोषी करार दिया है। इन दोषियों को आगामी 4 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों में मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह गरचा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुख्यालय परमदीप सिंह संधू, तत्कालीन थाना प्रभारी मोगा रमन कुमार और तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी मोगा इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने इन सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार एवं जबरी वसूली से संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया है।

हालांकि, अदालत ने अकाली नेता बलजिंदर सिंह उर्फ मक्खन और सुखराज सिंह को इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अन्य दोषियों की सजा पर फैसला 4 अप्रैल को सुनाया जाएगा। इस पूरे मुकदमे की पैरवी सी.बी.आई. के सरकारी वकील अनमोल नारंग ने की थी।

गौरतलब है कि मोगा का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 11 दिसंबर 2007 को सी.बी.आई. ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में मोगा के थाना सिटी एक के तत्कालीन प्रभारी अमरजीत सिंह और दो महिलाएं, मनजीत कौर एवं मनप्रीत कौर भी आरोपी थीं।

जांच में यह पाया गया कि दोषी ठहराए गए दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अकाली नेता तोता सिंह के पुत्र बृजेंद्र सिंह उर्फ मक्खन और अन्य के साथ मिलकर गैरकानूनी वित्तीय लाभ प्राप्त करने की साजिश रची थी। उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी और निर्दोष लोगों को मामले से बाहर निकालने के नाम पर रिश्वत लेने की साजिश रची थी। इस साजिश में शिकायतकर्ता मनप्रीत कौर ने शपथ लेकर झूठा हलफनामा भी दिया था।

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