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सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिए निर्देश – लखीमपुर खीरी हिंसा में कितने गिरफ्तार हुए, स्टेटस रिपोर्ट करो फाइल

नई दिल्ली, 07 अक्तूबर (ब्यूरो) : उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले को लेकर शुक्रवार तक स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करने के भी निर्देश दिए है।

वीरवार को लखीमपुर हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार ने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए है। इसके अलावा अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे शुक्रवार तक इस संबंध में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करें।

इसके अलावा यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव सहायता की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुई गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और एसआईटी का गठन भी किया गया है।

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