बिहार, 06 दिसंबर (ब्यूरो) : बिहार के अररिया जिले में एक कोर्ट ने बीते कुछ दिन पहले दुष्कर्म (Rape) के दोषी को एक दिन में फैसला सुनाकर पूरे देश के लिए मिसाल कायम कर दी। वहीं, जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए एक ही दिन में गवाही सुनने और बहस के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है।
दरअसल, अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र में इसी साल बीते 23 जुलाई को एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज किया गया था। इस दौरान जांच अधिकारी ने दिलीप कुमार यादव (30) नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बीते 18 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं, कोर्ट ने 20 सितंबर को उसी महीने में संज्ञान लिया। इसके साथ ही 24 सितंबर को आरोप पत्र गठित हुआ और फिर मामले में 4 अक्तूबर को सुनवाई की गई। इसी दिन बहस हुई और आरोपी को उसी दिन सजा दे दी गई।
बता दें कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके माता-पिता, भाई, 2 डॉक्टर, एक सहायक नर्सिंग दाई, जांच अधिकारी और 2 पड़ोसियों समेत 10 गवाह पेश किए। इस मामले में उन सभी की जांच की गई और उसी दिन बहस भी हुई। इस दौरान आदिया के पक्ष में किसी ने गवाही नहीं दी। कोर्ट ने यादव को उम्रकैद की सजा देने के अलावा सरकार से पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। उधर बिहार सरकार के गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय ने दावा किया कि यह देश में POCSO अधिनियम के तहत सबसे तेज ट्रायल था। वहीं, गृह विभाग ने कहा कि इसने 2018 में MP की एक कोर्ट द्वारा तय की गई 3 दिनों में एक फैसले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।