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राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगें राघव चड्ढा : सुप्रीम कोर्ट

दिल्‍ली 03 नवंबर (ब्यूरो) : आम आदमी पार्टी के म के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा कि वह राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगें। कोर्ट ने कहा कि सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की, अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है। राघव ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी थी। अगस्त में उन्हें निलंबित किया गया था। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास है।

 

शीर्ष अदालत ने कहा कि चड्ढा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर एटॉर्नी जनरल ने वेंकटस्वामी ने कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो चड्ढा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा।

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