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बुलट मोटर साइकिल के सायलैंसर से पटाख़े बजाने पर पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही : ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस

जालंधर, 13 जून (कबीर सौंधी) : ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस संदीप शर्मा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कमिशनरेट पुलिस की सीमा में बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय सायलैंसर में तकनीकी फेरबदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश जारी किए है कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी द्वारा निर्धारित किए मापदंडो के बिना सायलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से सायलैंसरें में तकनीकी फिर बदल किए जाएंगे।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी प्रकार का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, किसी समागम/ जलूस में हथियार ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगाई गई है।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसों/ होटलों के दावत हाल, विवाह- शादियों के प्रोग्रामों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में पब्लिक की तरफ से हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगा दी है और मैरिज पैलेसों और दावत हाल के मालिकों को हिदायत की है कि वह मैरिज पैलसों/ दावत हाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होंगे।ज्वाईंट कमिश्नरेट पुलिस के एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी दुकानदार/ दर्जी, सैनिक/ अर्ध सैनिक बल/ पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सिलाई वर्दी बिना खरीददार की दरुसत शिनाख़्त किए नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की स्व तस्दीकशुद्हा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा और यह रजिस्टर दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस के जारी अन्य आदेश अनुसार मकान मालिक घरों में किराएदार और पी.जी. मालिक, पी.जी. और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे।

एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट के इलाको में पटाख़ों के समूह निर्माण करने वाले डीलरों को आदेश जारी किया है कि पटाखों के पैकटें पर आवाज़ का स्तर ( डैसीबल में) प्रिंट होना अनिवार्य है।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिकों/ प्रबंधकों किसी भी व्यक्ति/ यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बगैर नहीं ठहराएगे। होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/ यात्री का वैलिड फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति/ यात्री की तरफ से स्व-तस्दीकशुद्हा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखी जाए और व्यक्ति/ यात्री का मोबाईल नंबर तस्दीक करने के इलावा ठहरने वाले व्यक्ति/ यात्री का रिकार्ड दिए प्रोफार्मे में रजिस्टर पर मेन्टेन किया जाए। होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्ति/ यात्रियों सम्बन्धित जानकारी रोज़ाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजी जाए और ठहरे व्यक्ति/ यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को प्रत्येक सोमवार को सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाई जाए और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाया जाए।इसके इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस संबंधित सूचना इंचार्ज फार्नर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, दफ़्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जाए। इस के इलावा होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशन ,स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई शक्की व्यक्ति होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस, रैस्टोरैंट और सराय में ठहरता/ आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल/ रेस्टोरेंट/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे/ आए व्यक्ति/ यात्री को किसी अन्य राज्य/ ज़िले की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल/ रेस्टोरेंट/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक/ प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने/ पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे।उपरोक्त सभी आदेश तारीख़ 14.06.2024 से 13.08.2024 तक लागू रहेंगे।

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