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बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर, बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर”, धाम का बड़ा फैसला

देहरादून, 19 जुलाई (ब्यूरो) : बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि यदि किसी भी संस्था ने बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया तो इसके लिए सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। केवल यही नहीं इन धामों के नाम का उपयोग करने पर भी कठोर नियम बनाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते धामी सरकार ने यह निर्णय लिया है।औद्योगिक विकास विभाग के लिए निर्णय

कैबिनेट बैठक की शुरुआत में उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान एवं दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कृषको के 5 लाख तक के ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ़ किया गया है। महगाई भत्ते को लेकर ग्राजुटी की सीमा 20 लाख से 25 लाख तक कर दी गई है। 5 करोड़ से अधिक विचलन करने पर सचिव वित्त की समिति ही इसपर परिक्षण करेगी,उसके बाद हाई पावर कमेटी में भेजा जाएगा। वन विभाग का मद उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग को लेकर नियमावली को मंजूरी दी गई। इसी के साथ ग्रह विभाग में दूरसंचार पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के पदों को लेकर नियमावली को मंजूरी दी गई।सरकार ने OPD, IPD और तमाम चिकित्सा रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम कर दिए हैं। एडमिशन चार्ज भी कम किया गया। प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, AC रूम के भी रेट कम कर दिए गए। एम्बुलेंस और लैब चार्ज भी कम किया गया। सरकारी अस्पताल में किसी की मृत्यु होगी तो पार्थिव शरीर को निशुल्क एंबुलेंस से घर पहुंचाया जाएगा। वहीं लावारिस लाशों को लेकर पहले DNA सेम्पल लेकर उसको लेकर प्रचार किया जाएगा उसके बाद ही मेडिकल कॉलेजों में शोध के लिए दिया जाएगा। बाहर के लिए अनुमति PHQ के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240-240 नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होगी।

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