जालंधर, 13 अक्तूबर (कबीर सौंधी) : जालंधर की जिला एवं सत्र अदालत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी और उनके सहयोगी कुदरदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई 1 नवंबर से शुरू होगी और पहले मामले की गवाही होगी। हनी को ED ने 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ED ने स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जज रुपिंदरजीत चहल की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक, भूपिंदर सिंह हनी, कुदरदीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। यह कंपनी 2018 में बनी थी। उसी वर्ष शहीद भगत सिंह नगर थाने की पुलिस ने कुदरदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में मामला दर्ज किया था।
अवैध खनन के मामले में 2018 में दर्ज एक मामले में ED ने पिछले साल 30 नवंबर को भूपिंदर सिंह हनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में दो महीने से अधिक की जांच के बाद जब ईडी ने छापेमारी की तो 10 करोड़ रुपये समेत कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। इसके बाद ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था।