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पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, सांपला, भंडारी, कालियां सहित भाजपा नेताओं पर दर्ज मामला रद्द करने के आदेश

चंडीगढ़, 06 दिसंबर (ब्यूरो) : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहित आप और भाजपा के कई बड़े नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। इन सभी नेताओं के खिलाफ 2021 में कोविड़ प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर यह FIR दर्ज की गई थी।

जिन नेताओं को आज हाई कोर्ट ने राहत दी है उनमें पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी सहित आप के प्रवक्ता मलविंदर कंग, अरुण नारंग इनके अलावा भाजपा के अश्वनी शर्मा, विजय सांपला, तरुण चुग, मनोरंजन कालिया, जीवन गुप्ता, बलदेव चावला, तीक्ष्ण सूद, सुभाष शर्मा, मास्टर मोहन लाल, सुरजीत कुमार ज्याणी और के. डी. भंडारी के नाम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत अलग अलग जगह पर FIR दर्ज की गई थी।

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