चंडीगढ़, 10 जनवरी (ब्यूरो) : पंजाब सरकार को माइनिंग मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पठानकोट, रूपनगर और फाजिल्का में माइनिंग की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वह सरकार सीईआईएए की देख रेख में माइनिंग करेगा।पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपील की थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कुछ स्थलों पर खनन गतिविधियों की अनुमति दी जाए, ताकि राज्य में विकास कार्य प्रभावित न हो।
28 अगस्त को उच्च न्यायालय ने खनन से उत्पन्न खतरे के बारे में सीमा पर सेना और बीएसएफ अधिकारियों की एक रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।