फिरोजपुर, 07 नवंबर (ब्यूरो) : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां के निर्देश पर फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी (CAO) जगीर सिंह को ड्यूटी में लापरवाही और अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा द्वारा यह कार्रवाई फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की शिकायत के आधार पर की गई है।
जिक्र योग्य है कि मुख्य कृषि अधिकारी को पंजाब सिविल सेवा (सजा एवं अपील) नियम, 1970 के नियम संख्या 8 के तहत चार्जशीट भी किया गया है। निलंबन के दौरान, यह अधिकारी एसएएस नगर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक के कार्यालय में रिपोर्ट करेगा।
फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के ध्यान में यह मामला लाया था कि एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम द्वारा फिरोजपुर में मैसर्स सचदेवा ट्रेडर्स के गोदामों की जांच की गई, जिसमें लगभग 161.8 एमटी (3,236 बोरियां) डीएपी खाद अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। इस फर्म ने अपने गोदामों में रखे इस डीएपी के भंडारण का ठोस रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई।
इस मामले में मुख्य कृषि अधिकारी भी फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पंजाब सरकार ने राज्य में डीएपी खाद की जमाखोरी को रोकने के लिए सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को कड़ी हिदायतें जारी की हुई हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे अवैध मामलों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा करना मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।