पंजाब, 20 जुलाई (ब्यूरो) : पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से राज्य में 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है. हालांकि सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र जुलाई इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के फैसले के मुताबिक जो बच्चे स्कूल आएंगे, उनके अभिभावकों से पहले इसकी मंज़ूरी लेनी होगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि स्कूल के स्टाफ और शिक्षक पूरी तरह से वैक्सिनेटेड (टीके की दोनों डोज़ लगवा चुके हों) होने चाहिए।
कार्यक्रमों के लिए भी बढ़ाई गई छूट
राज्य सरकार ने इसके अलावा बंद स्थान पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 150 और खुली जगहों पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 300 करने की भी घोषणा की, लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगायी कि मेहमान कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 फीसद तक ही हों, पहले, कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए बंद जगहों पर 100 और खुली जगहों पर 200 के एकत्र होने की छूट दी गयी थी।
कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी, लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है। सरकार के अनुसार विद्यालयों में बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही आयेंगे तथा डिजिटल कक्षाओं का विकल्प बना रहेगा।