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पंजाब में ED ने AAP विधायक की कुर्क की 35.10 करोड़ की संपत्ति, एक रुपया लेते थे सैलरी

चंडीगढ़, 24 दिसंबर (ब्यूरो) : विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया गया था। 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की कंपनी की 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है। अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था। मालेरकोटला स्थित तारा कॉर्पोरेशन कंपनी की संपत्ति को कुर्क की गई है। वह इस कंपनी के डायरेक्टर हैं।

 

ईडी के मुताबिक, लोन राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड में प्राप्त राशि का प्रयोग लोन लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। 3.12 करोड़ रुपये विधायक माजरा के व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट की गई थी, इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपये मेसर्स टीएचएफएल को दिए गए थे।

ED और CBI की जांच में मिले पक्के सबूत

विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया गया था। मई 2022 में सीबीआई और सितंबर 2022 में ईडी ने उनके अमरगढ़ स्थित घर और अन्य परिसरों पर छापे भी मारे थे, जिसमें 16.57 लाख रुपये नकद मिले थे। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, जिसके लिए बैंक से पैसा लिया गया था। इस मामले में पिछले महीने 6 नवम्बर को ईडी ने विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को गिरफ्तार किया था। 

एक रुपया वेतन लेने का एलान कर आए थे चर्चा में

जसवंत सिंह गज्जनमाजरा ने विधायक बनने के बाद पंजाब की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए सिर्फ एक रुपया वेतन लेने का ऐलान किया था। इस संबंध में उन्होंने विधान सभा में एक शपथ पत्र भी दिया था।

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