चंडीगढ, 28 जून (ब्यूरो) : पंजाब सरकार की सस्ती शराब वाली एक्साइज पॉलिसी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शराब ठेकों की अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए मामले पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022-2023 को 4 लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है।
याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए पंजाब में शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को नुक्सान होगा। इसलिए इस नीति को रद्द किया जाए। अगर पॉलिसी पर रोक लगी तो फिर पंजाब के लोगों को सस्ती शराब की उम्मीद खटाई में पड़ जाएगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो रही है। जिसके बाद पंजाब में चंडीगढ़ से सस्ती बीयर और हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी।
यह है नई पॉलिसी
नई पॉलिसी में सरकार ने पंजाब में शराब के ग्रुप 750 से घटाकर 177 कर दिए हैं। अब एक ग्रुप 30 करोड़ का कर दिया गया है। पहले यह 4 करोड़ का था। ऐसे में छोटे कारोबारी रेस से बाहर हो गए। पहले ड्रॉ के जरिए ठेके मिलते थे लेकिन अब इसका टेंडर ऑक्शन होगा। सरकार ने इससे पिछले साल 6158 करोड़ के मुकाबले 9647 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है।
पंजाब आबकारी एक्ट और लाइसेंस एक्ट का उल्लंघन
पिटीशन की पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहन जैन के मुताबिक नई एक्साइज पॉलिसी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस एक्ट 1956 का उल्लंघन किया गया है। वहीं नई नीति से शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।