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पंजाब में केक खाने से हुई बच्ची की मौत के मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

पटियाला, 23 मई (ब्यूरो) : पटियाला में 24 मार्च को अपने जन्मदिन पर बेकरी से ऑनलाइन केक ऑर्डर करके खाने के बाद 10 साल की मानवी की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दो महीने बाद पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए केक और बिसरा के नमूने की रिपोर्ट फोरेंसिक लैब से आई है। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि केक में जहर नहीं था। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बेकरी मालिक गुरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है।

हालांकि, परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है. परिवार का कहना है कि अभी पैथोलॉजी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। मानवी के नाना हरबंस लाल ने कहा कि कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट देखकर वह हैरान रह गए, जबकि केक खाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक केक और बिसरा दोनों में कोई जहर नहीं था। केक के अंदर से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। पैथोलॉजी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। वे अब इस मामले पर पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।

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