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पंजाब में आज से बदलाव, दोपहिया वाहन के लिए नियम जारी, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही

पंजाब, 01 अगस्त (ब्यूरो) : आज 1 अगस्त से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। इसके तहत अगर 18 साल की आयु से कम के बच्चे दोपहिया वाहन चलाएंगे तो उनके अभिभावकों को जुर्माना और सजा होगी। इसके चलते परिजनों द्वारा 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी के लाइसैंस बनवाए जा रहे हैं जो कि 16 साल से ऊपर के आयु के बच्चों के बनाए जा सकते हैं, पर बता दें कि यह ड्राइविंग लाइसैंस अब काम आने वाले नहीं हैं। कारण है कि इन अंडर एज ड्राइविंग लाइसैंस के साथ मात्र 50 सी.सी. या उससे कम पावर वाले वाहन ही चलने की अनुमति होती है।

यह लाइसैंस अधिकतर 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा से बनाए जा रहे हैं, जो अपने स्कूल और ट्यूशन के लिए अधिकतर स्कूटी या अन्य वाहनों प्रयोग करते हैं। आज के समय में बच्चों के पास जो भी स्कूटियां हैं उनमें से कोई भी 50 सी.सी. या कम की नहीं है। सभी स्कूटियां कम से कम 100 सी.सी. इंजन की हैं। स्पष्ट है कि अगर अंडर एज बच्चा स्कूटी, बाइक या गाड़ी चलाता पाया जाता है तो उसका चालान होना निश्चित है। इस चालान के तौर पर 25 हजार रुपए जुर्माना और जिसके नाम पर वाहन होगा उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है।

ट्रांसपोर्ट विभाग की वैबसाइट से लर्निंग लाइसैंस बना रहे लोग

ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जब से पंजाब सरकार ने अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं, तब से 16 से 18 वर्ष के बच्चों के ड्राइविंग लाइसैंस बनने के आवेदन ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं। ये लर्निंग लाइसैंस ट्रांसपोर्ट विभाग की बैवसाइट से शहर के अधिकतर कैफे सैंटर से निकाल कर दिया जा रहा है। एक कैफे चलाने वाले ने बताया कि लर्निंग लाइसैंस के तौर पर ऑनलाइन लाइसैंस बनाए जा रहे हैं। अधिकतर लोग अपने स्कूल जाते बच्चों के लिए यह लाइसैंस बना रहे हैं। किसी को यह नहीं पता कि यह अधिकतर 50 सी.सी. की स्कूटी पर ही अधिक इस्तेमाल हो सकते हैं।

लोग नियमों का पालन करने में करे सहयोग

जिला ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सब इंस्पैकटर जसविंदर सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से जो नए नियम बनाए गए है उन्हें नियमों को लागू किया जाएगा। लोगों को वह नियम लागू करने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार में जो 12/13 साल के बच्चे वाहन लेकर घूम रहे हैं उनपर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उनके अभिभावकों को मोटा जुर्माना किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।

बाजार में उपलब्ध नहीं कोई 50 सी.सी. तक का वाहन

बता दें कि इस समय पैट्रोल से चलने वाला कोई भी दोपहिया वाहन 50 सी.सी. से कम का नहीं है। अलग- अलग कंपनियों के गियर वाले और बिना गियर वाले जितने भी पैट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन आ रहे हैं उनमें सभी 100 सी.सी. से ऊपर के हैं। ऐसे में वह कोई भी वहा इस लाइसैंस पर नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकेगा। अगर नए नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू हुई तो स्कूटी चलाने वाले बच्चों के अभिभावकों को चालान के साथ ही सजा भी हो सकती है।

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