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पंजाब में अब ब्लड रिलेशन वालों के लिए पावर ऑफ अटार्नी होगी बिल्कुल फ्री, सिख गुरुद्वारा एक्ट समेत पढ़ें पंजाब केबिनेट के बड़े फैसले

चंडीगढ़, 19 जून (ब्यूरो) : सीएम भगवंत मान की अगुवाई में सोमवार को चंडीगढ़ में पंजाब केबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने प्रेस कांफ्रेंस की सबसे पहले मान ने कहा कि सहायक प्रोफेसर की पोस्टें निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफसर की आयु में 5 वर्ष की बढ़ौतरी की गई है उन्होंने कहा कि 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है। दूसरा फैसला उन्होंने पावर ऑफ अटार्नी को लेकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि ब्लड़ रिलेशन वालों के लिए पावर ऑफ अटार्नी बिल्कुल फ्री की जाएगी जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, बहन आएंगे जबकि ब्लड रिलेशन से बाहर वालों को पावर ऑफ अटार्नी के लिए 2 प्रतिशत फीस देनी होगी।

इस दौरान सीएम ने गुरबाणी को लेकर स्थिति साफ की। सीएम ने कहा कि हम गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन नहीं कर रहे हैं। गुरबाणी प्रसारण के लिए बकायदा शर्तें तय करेंगे। टीवी और यू ट्यूब के लिए अलग से नियम रहेंगे। नियम तोड़ने पर कार्रवाई हुआ करेगी।

सीएम ने कहा कि गुरबाणी प्रसारण के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कोई भी कामर्शियल एड नहीं चलाई जा सकेगी। ये हम सुनिश्चित करेंगे। मान ने दोहराया कि श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। प्रसारण का अधिकार किसी संस्थान को नहीं मिलेगा। सीएम ने एसजीपीसी के विरोध पर कहा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 स्टेट के अंतर्गत आता है।

मान ने कहा कि इस एक्ट में प्रसारण जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर भी निशाना साधा। मॉन ने कहा कि गुरबाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट ने सहायक पदों के प्रोफेसरों को मंजूरी दे दी है।

सी. एम. मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंटरस्टेट नहीं बल्कि स्टेट एक्ट है। उन्होंने कहा कि अगर धामी साहब सुन रहे हैं तो सुनें कि यह एक स्टेट एक्ट है। वह इसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे और न ही कोई बदलाव कर रहे हैं। वह गुरबाणी प्रसारण किसी सरकारी अदारे को नहीं दे रहें ।

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