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जालंधर के विधायक शीतल अंगुराल को लेकर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

जालंधर, 12 दिसंबर (कबीर सौंधी) : जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि शीतल अंगुराल को आज हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने शीतल अंगुराल को गैंबलिंग (जुआ) एक्ट के पुरानी केस में बरी कर दिया है।

वहीं बरी होने के बाद विधायक शीतल अंगुराल ने बताया कि कोरोना काल साल 2020 में कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर झूठा केस दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवाया गया था। उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें जल्द ही इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिला भी।

बता दे कि कोरोना काल में थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने मोहल्ला कोट सदीक में गोला नाम के व्यक्ति के घर पर रेड कर शीतल अंगुराल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनसे पुलिस ने करीब 2 लाख 595 रुपए कैश मिला था। केस में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे।

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