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जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दिवाली से पहले पटाखा व्यापारियों से की मीटिंग

जालंधर, 27 अक्तूबर (कबीर सौंधी) : दीवाली से पहले कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने कमिश्नर स्वपन शर्मा की देखरेख में अधिकृत पटाखा विक्रेताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को रोकने और त्यौहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में कुल 20 पटाखा दुकानदार और पटाखा एसोसिएशन जालंधर के 5 सदस्य शामिल हुए। अधिकृत धारकों और दुकानदारों को विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत निर्देश दिए गए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

पटाखों के स्टॉल पर धूम्रपान और दुकान के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ की मौजूदगी को प्रतिबंधित करने वाले साइनेज को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। विक्रेताओं को अपने स्टॉल के आस-पास “नो स्मोकिंग” ज़ोन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। और आस-पास कोई खुली लपटें या ज्वलनशील पदार्थ न हों। उन्हें निर्देश दिया गया कि दुकानों और स्टॉल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को पुलिस द्वारा निगरानी की सुविधा के लिए अपने भंडारण स्थानों और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रत्येक विक्रेता को उन्हें आवंटित विशिष्ट क्षेत्र के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भंडारण सीमाओं का पालन करना चाहिए। इन सीमाओं को पार करते हुए या निर्दिष्ट स्थानों के बाहर पटाखे संग्रहीत करते हुए पाए जाने वाले विक्रेताओं पर शहर के अनुपालन उपायों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों को किसी भी आवासीय क्षेत्र में संग्रहीत नहीं किया जाएगा, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड वाहनों और एम्बुलेंस के लिए उचित सड़क पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आपात स्थिति के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ समन्वय किया है, जो दोनों स्टैंडबाय पर हैं। विक्रेताओं को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्टॉल में सभी बिजली के तार और उपकरण सुरक्षित और इन्सुलेटेड हों ताकि शॉर्ट सर्किट जैसे संभावित बिजली के खतरों को रोका जा सके, जिससे आग लग सकती है।

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