जालंधर, 17 जनवरी (कबीर सौंधी) : जालंधर के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने घातक चाइना डोर से लोगों के कीमती जीवन को बचाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम समिति के सदस्य जैसे डीएसपी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई/एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे।
उन्होंने कहा कि इसी तरह ज्वाईंट कमिश्नर नगर निगम जालंधर शहरी क्षेत्र के सुपरडैंट तहबजारी, संबंधित एसीपी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई/एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजारों में चाइना डोर की बिक्री की जांच और अगर कोई ऐसे घातक डोर बेचते हुए पाया जाता है। तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारित है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन पहले ही चाइना डोर को स्टोर करने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में जिला प्रशासन धारा 144 के तहत 14 नवंबर 2022 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है।