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कोरोना को लेकर जालंधर के DC ने किये नए आदेश जारी , पढ़े जानकारी

जालंधर, 16 अगस्त (कबीर सौंधी) : कोरोना को लेकर जालंधर के DC घनश्याम थोरी ने नए आदेश जारी किये है। नए आदेशके मुताबिक अब बार, जिम, रेस्टोरेंट व कोचिंग सेंटर आदि की क्षमता को 50% कर दिया गया है। वहीँ पहले यह फुल कैपेसिटी के साथ चल रहे थे। नए आदेश के मुताबिक अब इंडोर में 150 और आउटडोर में 300 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकते। किसी भी सूरत में ये गिनती 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीँ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन समेत निर्धारित संख्या में लोग बुलाने पर ही कार्यक्रमों को इजाजत मिल सकेगी , इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे।

इसके आलावा सभी बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम, मॉल, म्यूजियम, जू आदि सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। लेकिन उनके स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। वहीँ स्वीमिंग पूल, जिम व स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वालों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उन्हें भी कम से कम वैक्सीन की एक डोज जरूर लगी होनी चाहिए।

इसके आलावा कॉलेज, कोचिंग सेंटर व हायर एजुकेशन के दूसरे सेंटर तभी खुल सकेंगे , जब उनके टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों या फिर वे कोविड से ठीक हुए हों। वहीँ ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रहेगा। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी तुरंत वैक्सीन लगानी होगी।
डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने पुलिस कमिश्नर व SSP को कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार से आई हिदायतों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा इन आदेशों की पालना ना करने वालों खिलाफ IPC की धारा 188, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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