
चंडीगढ़, 11 अप्रैल (ब्यूरो) : पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने छठे पंजाब वेतन आयोग (PPC), यूजीसी (UGC) और एआईसीटीई (AICTE) वेतनमानों के अनुसार संशोधित वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) और ग्रेच्युटी के बकाये का भुगतान करने का निर्णय लिया है।
राज्य के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का बनता बकाया वितरित किया जाएगा। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 13 फरवरी, 2025 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के उपरांत लिया गया है और यह इस वर्ष 18 फरवरी को जारी संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
सरकार के इस कदम से विशेष रूप से पशुपालन, तकनीकी शिक्षा, कृषि, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा भाषा विभागों के तहत आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।