
दिल्ली, 18 फरवरी (ब्यूरो) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकता है।

केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी
गृह मंत्रालय ने ED की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था। दरअसल, जिस समय ये मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे। इसलिए BNS की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी।
AAP प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया, ‘यह कानून है कि विधायक, मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई, ईडी ने बिना परमिशन लिए केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली।’
4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया गया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में भी किया गया था।