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आबकारी कमिश्नर पंजाब ने हाईवे पर अवैध ढंग से खुले ठेकों पर दिखाई सख्ती, दिए सख्त कार्रवाई के आदेश, पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई ना के बराबर

जालंधर 25 सितंबर (धर्मेन्द्र सौंधी) : मानयोग सर्वोत्तम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे पर खुले ठेकों की दूरी हाईवे से 500 मीटर निर्धारित की गई है। पर पंजाब में बहुत से ठेके ऐसे है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस पर आबकारी कमिश्नर पंजाब ने सख्ती दिखाते हुए विभाग को अवैध ढंग से खुले शराब के ठेकों को तुरंत बंद कर कार्रवाई के आदेश दिए है और ऐसे ठेकों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। जिन्होंने कई जगह अवैध ढंग से खुले ठेकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करवाया। पर अभी भी अनगिनत ऐसे ठेके हैं जो अभी भी हाईवे पर है।

आबकारी कमिश्नर पंजाब के आदेशों पर आबकारी विभाग ने हाइवे पर खुले ठेको पर कार्रवाई तो की। पर अगर जालंधर जोन में देखा जाए तो होशियारपुर जालंधर, अमृतसर और अन्य जिलों में ठेके हाईवे पर नजर आ रहे हैं जो कि नगर निगम की हद से बाहर है। हाईवे पर कई ठेके तो ऐसे हैं जिनका नक्शा हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर पास हुआ है। पर मौके पर जाकर देखा जाये तो वह हाईवे पर साफ दिखाई देते है। उदाहरण के तौर पर भोगपुर के निजामुद्दीन, काला बकरा और करतारपुर हाईवे पर काहलवां गाँव के गेट के सामने और अन्य स्थानों पर अभी भी ठेके मौजूद हैं। जिन्हें देखकर यह लगता है कि अधिकारियों ने हाईवे पर सिर्फ उन ठेकों पर कार्रवाई की है या तो जिनकी वहाँ पर सेल कम होगी या फिर ऊपर से आई लिस्ट में उनका नाम नहीं था।

आबकारी कमिश्नर पंजाब ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन हेतु उनपर करवाई के लिए टीम तो गठित की है पर हाईवे पर अभी भी नजर आ रहे हैं जो की कहीं लुके छिपे नहीं है हालांकि बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। जो की आबकारी कमिश्नर पंजाब के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि विभाग अभी भी हाईवे पर खुले अवैध शराब के ठेकों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह फ़ाइल कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में जाएगी।

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