दिल्ली, 20 जून (ब्यूरो) : दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू ने केजरीवाल को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी है। ईडी ने 48 घंटे की जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे अदालत ने ईडी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ की तरफ से दलीलें दी गई थी। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को तिहाड़ में आत्मसमर्पण किया था।
केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। सूत्रों के जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
CBI ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति का किया था मामला दर्ज
दिल्ली में शराब नीति घोटाले का खुलासा 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ था। इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति मामला दर्ज किया था। इसके बाद इसमें पैसों की हेराफेरी भी सामने आई और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने मामला दर्ज किया था।